Thursday, March 10, 2016

एस्टेट बिल की आठ ख़ास

3. बिल्डर को ख़रीदार को प्रोजेक्ट संबंधी जानकारी जैसे प्रोजेक्ट का ले-आउट क्या है, मंज़ूरी कब कैसे मिली, ठेकेदार कौन हैं, प्रोजेक्ट की मियाद क्या है, काम कब तक पूरा होगा, इस बारे में सटीक जानकारी अनिवार्य तौर पर देना होगी.
5. बिल्डर अगर पूर्व घोषित तय समय में निर्माण कार्य पूरा नहीं करता तो उसे उसी दर पर ख़रीदार को ब्याज़ का भुगतान करना होगा जिस दर पर वो ख़रीदार से भुगतान में किसी चूक पर ब्याज़ वसूलता है.
6. कोई बिल्डर अपनी सम्पत्ति को 'सुपर एरिया' के आधार पर नहीं बेच सकेगा जिसमें फ्लैट के अंदर का हिस्सा और बाहर का साझा भाग जैसे लिफ्ट और कार पार्किंग वगैरह होता है. for more

No comments:

Post a Comment